Breaking News 2024: कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर आ रही है। पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है, कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, इसके साथ ही 2016 से एरियर देने का फैसला कोर्ट की तरफ से आ गया है, तो आइए जल्दी से जानते हैं सारी खबरें।
हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को तोहफा, कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 21 फरवरी 2018 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 10 मई 2001 के बाद भर्ती किए गए ऐसे कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 58 साल होगी यानी 10.05.2001 के बाद भर्ती हुए सभी चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी अब 58 साल में रिटायर होंगे। इस आदेश को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था और यह मामला कोर्ट में चल रहा था। आखिरकार इसे लेकर कोर्ट का बेहतरीन फैसला आया है।
हिमाचल हाईकोर्ट का जबरदस्त फैसला
इसको लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। न्यायालय ने हिमाचल सरकार के दिनांक 21.02.2018 के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्णय लिया है। कोर्ट की ओर से जारी आदेश के मुताबिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही रिटायर किया जाएगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जो कर्मचारी 60 साल की उम्र से पहले रिटायर हो चुके हैं उन्हें वापस बुलाया जाए.
सेवानिवृत्ति आयु को लेकर नही किया जा सकता भेदभाव
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ भेदभाव अवैध है, इसलिए 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को नौकरी पर वापस बुलाया जाए और 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही सेवानिवृत्त होने का आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने ऐसे रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन काटकर दो साल का वेतन मुआवजे के रूप में देने का भी आदेश दिया है।
पेंशनधारकों के महँगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी
मध्य प्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा 28 मई 2024 को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें ऐसे सेवानिवृत्त पेंशनभोगी/पेंशनर्स को अधिसूचना दी जाएगी। चतुर्थ या पांचवें वेतनमान के तहत अस्थायी पेंशन का भुगतान किए जा रहे पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसके लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इस आदेश में कहा गया है कि जिनकी प्रोविजनल पेंशन चतुर्थ वेतनमान के तहत तय की गई है, तो उनका महंगाई भत्ता अब 40% बढ़ा दिया गया है। अब उन्हें 13.45% महंगाई भत्ता मिलेगा जो अभी 13.05% है। जिनकी प्रोविजनल पेंशन पांचवें वेतनमान के तहत तय की गई है, अब उनका महंगाई भत्ता 11% बढ़ा दिया गया है, अब उन्हें 280% की जगह 291% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। इसका लाभ 01 मार्च 2024 से दिया जाएगा।
वेतनमान | वर्तमान की दर | वृद्धी | नई दर |
चौथे वेतनमान के तहत | 1305% | 40% | 1345% |
पांचवे वेतनमान के तहत | 280% | 11% | 291% |
सेवानिवृत्त कर्मियों को 2016 से मिलेगा संशोधित वेतनमान का फायदा
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2016 से बढ़े हुए संशोधित वेतनमानों का लाभ सेवानिवृत्त कर्मियों को देने का आदेश दिया है। हिमाचल सरकार ने 1 जनवरी 2016 से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान देने की घोषणा की थी, जिसका लाभ उन्हें नहीं दिया गया था। इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये याचिकाकर्ता 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए थे। उसके बाद जस्टिस ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला दिया।
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निष्कर्ष – Breaking News 2024
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